नई दिल्ली, 17 अगस्त : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल कई याचिकाओं के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास आय ज्यादा संपत्ति है। राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने भी मांग की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया था कि वो राहुल गांधी की संपत्तियों का पता करें।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश ने याचिका दायर कर कहा है कि राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के आरोपों का वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने ये भी कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के मुताबिक उचित कदम उठा सकती हैं। जुलाई में हुई सुनवाई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई के हलफनामे पर अंसतोष जताते हुए कहा कि हलफनामा उसके आदेश के मुताबिक नहीं है।







