पटना : पटना नगर निगम के विशेष संपत्ति कर संग्रहण अभियान का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। अभियान के तहत नई संपत्तियों की पहचान, कर निर्धारण और बकाया संपत्ति कर की वसूली में तेजी आई है। निगम के अनुसार, फील्ड टीमों की संख्या बढ़ाने और डोर-टू-डोर अभियान चलाने से नए संपत्ति आकलन की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है।
10 दिन में 1,278 नई संपत्तियों का आकलन
पटना नगर निगम की टीमों ने विशेष अभियान के पिछले 10 दिनों में 1,278 नई संपत्तियों का आकलन पूरा किया है। यानी इस दौरान प्रतिदिन औसतन करीब 128 नई संपत्तियों का आकलन किया गया।
अभियान से पहले नए संपत्ति आकलन की औसत दैनिक संख्या करीब 29 थी। इस तरह अभियान के बाद प्रतिदिन होने वाले नए आकलन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
निगम के आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 9 सितंबर 2026 तक कुल 4,660 नई संपत्तियों का आकलन किया गया था। इसके बाद अभियान के महज 10 दिनों में ही 1,278 नई संपत्तियों का कर निर्धारण किया गया।
पिछले साल से 14.36 करोड़ रुपये ज्यादा टैक्स वसूला
संपत्ति कर संग्रहण में भी नगर निगम ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की है।
1 अप्रैल से 20 सितंबर 2025 के बीच निगम को 1,49,382 संपत्तिधारकों से कुल 51.25 करोड़ रुपये संपत्ति कर प्राप्त हुआ था। वहीं, 1 अप्रैल से 20 सितंबर 2026 के बीच 1,57,759 संपत्तिधारकों से 65.61 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।
इस तरह पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 8,377 अधिक संपत्तिधारकों से टैक्स प्राप्त हुआ है और संपत्ति कर संग्रहण में करीब 14.36 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
डोर-टू-डोर सर्वे से कर दायरे में लाई जा रहीं नई संपत्तियां
नगर निगम अब उन संपत्तियों की पहचान पर भी जोर दे रहा है, जो अभी तक संपत्ति कर के दायरे में नहीं आई हैं। इसके लिए फील्ड टीमें घर-घर जाकर संपत्तियों का सत्यापन और आकलन कर रही हैं।
अभियान के दौरान नई संपत्तियों के आकलन के साथ-साथ लंबित संपत्ति कर की वसूली, संपत्ति संबंधी विवरण का सत्यापन और कर निर्धारण से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जा रहा है।
निगम मुख्यालय या अंचल कार्यालय में करा सकते हैं कर निर्धारण
पटना नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी संपत्ति का कर निर्धारण नहीं कराया है, वे अपने निकटतम अंचल कार्यालय या मौर्या लोक स्थित पटना नगर निगम मुख्यालय से संपर्क कर जल्द से जल्द कर निर्धारण करा लें।
समय पर संपत्ति कर का निर्धारण और भुगतान करने से अनावश्यक पेनल्टी से बचा जा सकता है।
टोल-फ्री नंबर: 155304







