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कैरी बैग के 16 रुपये लेना पड़ा महंगा, विशाल मेगा मार्ट पर 3,016 रुपये का जुर्माना

जौनपुर,07 अगस्त : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में खरीदारी के बाद कैरी बैग के नाम पर 16 रुपये अतिरिक्त वसूलना एक शाॅपिंग मेगा मार्ट को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कैरी बैग का अलग से शुल्क वसूलने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए मैनेजर को उपभोक्ता को 3,016 रुपये अदा करने का आदेश दिया है। इसमें कैरी बैग के 16 रुपये, मानसिक पीड़ा के लिए 15 साै रुपये और परिवाद व्यय के 15 साै रुपये शामिल हैं। धनराशि आदेश की तिथि से एक माह के भीतर देनी होगी।

आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और सदस्य गीता ने यह आदेश जोगियापुर निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के परिवाद पर सुनाया।इस मामले में शनिवार को हुए आदेश के बाद परिवादी हिमांशु श्रीवास्तव ने 10 नवंबर 2024 को टीडी कॉलेज रोड, हुसैनाबाद स्थित विशाल मेगा मार्ट से 2,436 रुपये की खरीदारी की थी। इसके बाद उनसे कैरी बैग के लिए अलग से 16 रुपये वसूले गए।

उनका आरोप था कि खरीदारी से पहले या दौरान कैरी बैग के लिए अतिरिक्त शुल्क की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। इस पर उन्होंने 13 नवंबर 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया।परिवादी की ओर से तर्क दिया गया कि कैरी बैग की कीमत अलग से ली जा रही है तो ग्राहक को इसकी कीमत की जानकारी पहले से देना जरूरी है, ताकि वह इसे लेने या नहीं लेने का स्वतंत्र निर्णय कर सके। आरोप लगाया गया कि ग्राहकों को अपना कैरी बैग लेकर प्रतिष्ठान में प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। मामले में खरीदारी की रसीद समेत अन्य दस्तावेज और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के 22 दिसंबर 2020 के निर्णय का हवाला दिया गया।

सुनवाई के बाद आयोग ने कैरी बैग का शुल्क वसूलने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना। आयोग ने 16 रुपये लौटाने के साथ मानसिक पीड़ा और परिवाद व्यय की राशि देने का आदेश दिया।

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