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पटना साहिब गुरुद्वारा चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, 24 नवंबर तक हर हाल में सौंपनी होगी मतदाता सूची; लापरवाही पर कमेटी होगी बाहर

पटना : तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी के लंबित चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन प्राधिकरण को सौंपने के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पटना हाईकोर्ट में 2 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति राजीव राय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रबंधक कमेटी को 20 नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं, 21 से 24 नवंबर के बीच संशोधित अथवा अंतिम मतदाता सूची बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण को सौंपनी होगी।

4 नवंबर तक मिलेगी मतदाता सूची, 6 नवंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां

सुनवाई के दौरान मतदाता सूची पर आपत्तियों के निपटारे का मुद्दा भी उठा। प्रबंधक कमेटी की ओर से 4 नवंबर तक मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद संबंधित पक्ष 6 नवंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

अदालत ने निर्देश दिया कि प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर एक सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित किया जाए या आपत्तिकर्ताओं को इसकी सूचना दी जाए।

2023 में समाप्त हो चुका है कमेटी का कार्यकाल

मामले में अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की मौजूदा प्रबंधक कमेटी का कार्यकाल वर्ष 2023 में ही समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद चुनाव नहीं होने के कारण पुरानी कमेटी कामकाज संभाल रही है।

इससे पहले भी हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन निर्धारित समयसीमा में चुनाव नहीं हो सका।

24 नवंबर तक सूची नहीं सौंपी तो कमेटी का कामकाज होगा बंद

इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का सबसे सख्त निर्देश यह है कि यदि प्रबंधक कमेटी 24 नवंबर तक मतदाता सूची निर्वाचन प्राधिकरण को सौंपने में विफल रहती है, तो कमेटी काम करना बंद कर देगी।

ऐसी स्थिति में पटना के जिला न्यायाधीश को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

90 से 120 दिनों में कराया जाएगा चुनाव

निर्वाचन प्राधिकरण ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि मतदाता सूची प्राप्त होने के बाद अगले 90 से 120 दिनों के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को होगी। इससे पहले प्रबंधक कमेटी, निर्वाचन प्राधिकरण और याचिकाकर्ता को अनुपालन से संबंधित शपथपत्र दाखिल करना होगा।

तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब सिख समुदाय के पांच प्रमुख तख्तों में से एक है। ऐसे में लंबे समय से लंबित प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का यह आदेश बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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