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Election Commission: चुनाव आयोग का 6 राज्यों में SSR शुरू करने का ऐलान, 21 जनवरी को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट; जानें पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) की घोषणा की है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। आयोग का मुख्य उद्देश्य योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और नए मतदाताओं, खासकर पहली बार वोट देने वालों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी।

इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SSR

चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उनमें शामिल हैं:

  1. अरुणाचल प्रदेश

  2. मिजोरम

  3. ओडिशा

  4. सिक्किम

  5. चंडीगढ़

  6. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और अपात्र या दोहराई गई प्रविष्टियों की जांच करने का काम किया जाएगा।

30 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग ने SSR के लिए विस्तृत कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। इसके तहत मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 20 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा।

ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं को अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करने का अवसर मिलेगा। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार की गलती है, तो वह निर्धारित अवधि में दावा और आपत्ति दर्ज करा सकेगा।

SSR का पूरा शेड्यूल

प्रक्रिया निर्धारित तारीख
मतदान केंद्रों का पुनर्गठन 20 नवंबर 2026 तक
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 30 नवंबर 2026
दावा और आपत्ति 30 नवंबर से 30 दिसंबर 2026
दावे-आपत्तियों का निपटारा जनवरी 2027
फाइनल वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027

दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

पहली बार वोट देने वाले युवाओं को मिलेगा मौका

इस अभियान में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले योग्य नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा, जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, वे भी अग्रिम आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे भविष्य में योग्य होने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया पहले से शुरू करने का अवसर मिलेगा।

आधार नहीं देने पर आवेदन नहीं होगा खारिज

चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में आधार से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया है। मतदाता फॉर्म-6 और फॉर्म-8 में स्वेच्छा से आधार की जानकारी दे सकते हैं। हालांकि, आधार उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर किसी आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता और न ही मौजूदा मतदाता का नाम हटाया जा सकता है।

आयोग ने दोहरी या बार-बार दर्ज प्रविष्टियों को हटाने के मामलों में फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से हटने से रोकना है।

इस तरह चुनाव आयोग का SSR अभियान मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 21 जनवरी 2027 को जारी होने वाली अंतिम सूची में पुनरीक्षण के बाद योग्य मतदाताओं के नाम शामिल होंगे।

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