Desk : IRCTC होटल टेंडर से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
इस माले में सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स और सुजाता होटल्स समेत अन्य आरोपी भी शामिल हैं। कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर 2026 को सूचीबद्ध किया है।
वहीं,अदालत ने मामले में 7 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है। जबकि लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच किसी राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित थी। कोर्ट ने लारा प्रोजेक्ट्स को हुए कथित लाभ का भी उल्लेख किया और लालू यादव की भूमिका को लेकर संदेह जताया।
अदालत के इन अवलोकनों के बाद लालू परिवार समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।







