पटना : बिहार विधान परिषद के शिक्षा एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव 2026 को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी के मद्देनजर शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निर्वाचन विभाग की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर जानकारी दी गई है।
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन को पत्र लिखकर स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पत्र में बताया गया है कि इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया था। इसके बाद 7 अक्टूबर 2026 को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार बिहार विधान परिषद के शिक्षा एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 को देखते हुए आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। ऐसे में बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत चलने वाली स्थानांतरण प्रक्रिया को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।
इस फैसले का सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा, जो स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत अपना तबादला होने की उम्मीद कर रहे थे। अब निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
निर्वाचन विभाग की ओर से शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र के बाद विभागीय स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद स्थानांतरण नियमावली के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है।
शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर पहले से चल रही प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग के इस निर्देश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया दोबारा शुरू होने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने का इंतजार करना होगा।







