पटना: बिहार में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्यभर में 20 अक्टूबर 2026 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत हेलमेट और सीटबेल्ट नहीं लगाने, नाबालिगों के वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग की टीमों ने पिछले 10 दिनों में 16 हजार से अधिक ई-चालान जारी किए हैं। इन पर करीब 15.5 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि निर्धारित की गई है।
परिवहन सचिव के निर्देश पर तेज हुई कार्रवाई
परिवहन सचिव राज कुमार के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षक शामिल हुए।
समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
प्रमुख चौक-चौराहों पर होगी सघन जांच
राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने अधिकारियों को प्रमुख चौक-चौराहों और चेक पोस्टों पर जांच अभियान तेज करने को कहा है। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ई-चालान जारी करने और प्रतिदिन अभियान की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान में लापरवाही बरतने और खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सभी जिलों को नियमित निगरानी के साथ प्रवर्तन कार्रवाई में तेजी लाने को कहा गया है।
हेलमेट और सीटबेल्ट नहीं लगाने वालों पर नजर
विशेष अभियान में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने, चारपहिया वाहनों में सीटबेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने जैसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि वाहन चालकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों व गंभीर चोटों को कम करना है।
परिवहन विभाग की वाहन चालकों से अपील
परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। चारपहिया वाहन में सीटबेल्ट लगाना और नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देना भी जरूरी है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करके ही दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और लोगों की अनमोल जिंदगी बचाई जा सकती है।







