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हाजीपुर के साहू होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित, बिना वैध लाइसेंस संचालन पर रोक

हाजीपुर : वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित साहू होटल के खाद्य लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की थी। इस दौरान किचन में गंदगी और तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में अस्वच्छ स्थान पर रखे जाने की अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की ओर से 22 अक्टूबर 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

शिकायत के बाद होटल में हुई जांच

जानकारी के मुताबिक, मेसर्स साहू होटल, राजेंद्र चौक, हाजीपुर के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को मिली थी। शिकायत के आधार पर 21 अक्टूबर 2026 को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान होटल का किचन अस्वच्छ पाया गया। इसके अलावा तैयार खाद्य पदार्थ खुले में और गंदे स्थान पर रखे गए थे। खाद्य विभाग ने इन अनियमितताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई

विभाग के अनुसार, होटल में पाई गई कमियां खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-4 (Schedule-IV) और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थीं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर 2026 से होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही, वैध लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान का संचालन करने पर रोक लगा दी गई है।

खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता मानकों के पालन की हिदायत

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से निर्धारित स्वच्छता नियमों का पालन करने और ग्राहकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की है।

खाद्य विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य होटल और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता सुनिश्चित करना तथा दूषित खाद्य पदार्थों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना है।

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