पटना : खाद्य सुरक्षा विभाग ने Blinkit और 9 to 9 समेत कई खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 22 अक्टूबर को किए गए निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, साफ-सफाई और एक्सपायरी उत्पादों की जांच की गई। इस दौरान Blinkit के एक वेयरहाउस में 2 करोड़ 13 लाख 99 हजार 535 रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई। वहीं, अलग-अलग प्रतिष्ठानों में एक्सपायरी और क्षतिग्रस्त खाद्य पदार्थ मिलने पर उन्हें नष्ट कराया गया और अनियमितताओं को लेकर 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया।
Blinkit वेयरहाउस में 2.13 करोड़ की खाद्य सामग्री पर रोक
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नसीरपुर, ताजपुर, बायपास रोड स्थित Blinkit वेयरहाउस का निरीक्षण किया। यहां होल फॉर्म ब्रांड की 276 प्रकार की खाद्य सामग्रियों के करीब 25 टन वितरण पर रोक लगाई गई। इसके अलावा बेसिक ब्रांड की विभिन्न दालों के 3,102 किलोग्राम और 190 किलोग्राम नट्स की बिक्री पर भी रोक लगाई गई।
विभाग के अनुसार, इन खाद्य सामग्रियों की कुल कीमत 2,13,99,535 रुपये है। कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना है।
9 to 9 स्टोर में एक्सपायरी सामान नष्ट
पटना के एसके नगर स्थित 9 to 9 स्टोर में निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ एक जगह जमा पाए गए। खाद्य सुरक्षा टीम ने संचालक की मौजूदगी में 12 किलोग्राम सत्तू, 24 किलोग्राम सूजी, 12 किलोग्राम बेसन, 49 किलोग्राम आटा, 49 किलोग्राम मैदा और 6 किलोग्राम मसाले नष्ट कराए।
नष्ट किए गए खाद्य पदार्थों की अनुमानित कीमत 14,740 रुपये बताई गई है।
Blinkit स्टोर में एक्सपायरी दूध, छह नमूने जांच के लिए भेजे
इंद्रपुरी स्थित Blinkit Commerce Private Limited के स्टोर में निरीक्षण के दौरान 49.5 लीटर एक्सपायरी अमूल दूध मिला। इसके अलावा चावल, घी, सूजी, मिक्स अचार, ग्लूकोंडी और चीनी के छह नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।
निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए निर्धारित FIFO यानी First In, First Out नियम का पालन नहीं पाया गया। परिसर में साफ-सफाई की कमी, सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था नहीं होने और डीप फ्रीजर की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर स्टोर को 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया।
आनंदपुरी के Blinkit स्टोर में भी मिली गंदगी
आनंदपुरी स्थित Blinkit स्टोर के निरीक्षण के दौरान भंडारण रैक पर धूल और गंदगी मिली। फ्रोजन रूम में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे पाए गए।
इन कमियों के मद्देनजर प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया। इसी स्टोर में 162 किलोग्राम नारियल पाउडर, 15 किलोग्राम मोतीचूर के लड्डू और 13 किलोग्राम आटे सहित कुल 190 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराने की कार्रवाई की गई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई है।
कंकड़बाग और सादिकपुर के प्रतिष्ठानों को भी नोटिस
कंकड़बाग स्थित आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट के निरीक्षण के दौरान साबूदाना का नमूना लिया गया। जांच में पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने और खाद्य तथा अखाद्य वस्तुओं को एक साथ रखने जैसी कमियां सामने आईं। इसके बाद प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस दिया गया।
वहीं, सादिकपुर स्थित Blinkit Commerce Private Limited के स्टोर से हल्दी का नमूना जांच के लिए लिया गया। यहां खाद्य और अखाद्य वस्तुएं एक ही स्थान पर रखी मिलीं। इसके अलावा चालान पर दर्ज खाद्य लाइसेंस नंबर दूसरे स्टोर का पाया गया। इन अनियमितताओं को लेकर भी 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया।
YO! China Restaurant में भी मिलीं खामियां
रामनगरी मोड़, आशियाना रोड स्थित आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YO! China Restaurant का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक्सपायरी और असुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलने पर उन्हें नष्ट कराया गया।
नष्ट की गई सामग्री में 500 ग्राम एक्सपायरी चिकन सीजनिंग पाउडर, 2.5 किलोग्राम मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG), 3.4 किलोग्राम स्वीट कॉर्न और 5 किलोग्राम कीड़ा लगा मैदा शामिल था। इसके अतिरिक्त 12 किलोग्राम नूडल्स भी विनष्टीकरण पंचनामे में दर्ज किए गए।
रेस्टोरेंट की रसोई में नाली का ढक्कन खुला मिला और साफ-सफाई तथा सैनिटेशन की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नियमित सफाई, नाली को ढककर रखने और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए।
एक ही लाइसेंस पर सुपर मार्केट और रेस्टोरेंट का संचालन
निरीक्षण के दौरान आदित्य 9 to 9 सुपर मार्केट और YO! China Restaurant का संचालन एक ही खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति के तहत होता पाया गया। सुपर मार्केट ग्राउंड फ्लोर पर और रेस्टोरेंट दूसरी मंजिल पर संचालित था।
विभाग ने प्रतिष्ठान को लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराने और दोनों इकाइयों के संचालन के अनुरूप अलग-अलग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
14 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो हो सकती है आगे की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को 14 दिनों के भीतर कमियों में सुधार कर उसका प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर लाइसेंस निलंबित करने सहित नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग ने खाद्य कारोबारियों को एक्सपायरी उत्पादों को अलग रखने, नियमित सफाई करने, उचित सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने और शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, पटना में निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।







