पटना : बिहार सरकार ने पूर्व सदस्य नीलम देवी को पटना के मॉल रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, उन्हें आवंटित आवास संख्या-01 को 25 नवंबर 2026 तक खाली करना होगा। उनका मनोनयन रद्द होने के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
मनोनयन रद्द होने के बाद जारी हुआ निर्देश
जानकारी के अनुसार, नीलम देवी राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की सदस्य थीं। इस पद पर उन्हें उप मंत्री का दर्जा प्राप्त था। इसी आधार पर 19 मई 2026 को उन्हें पटना के मॉल रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था।
हालांकि, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के तहत उनका मनोनयन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया।
सरकारी आवास खाली करने के लिए मिली एक महीने की अवधि
भवन निर्माण विभाग के पत्र में आवास आवंटन (पटना केंद्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम 11(2)(1) का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार, संबंधित पद समाप्त होने के बाद सरकारी आवास अपने पास रखने के लिए एक महीने की अनुमन्य अवधि निर्धारित है।
इसी प्रावधान के तहत नीलम देवी को 25 नवंबर 2026 तक आवास खाली करने को कहा गया है।
25 नवंबर है अंतिम तारीख
विभागीय निर्देश के मुताबिक, नीलम देवी को निर्धारित समयसीमा के भीतर मॉल रोड स्थित सरकारी आवास संख्या-01 खाली करना होगा। यह कार्रवाई उनके समिति सदस्य के पद से मनोनयन समाप्त होने के बाद की गई है।
फिलहाल, इस मामले में मुख्य बात यह है कि मनोनयन रद्द होने के बाद सरकारी आवास खाली करने के लिए 25 नवंबर 2026 की समयसीमा तय की गई है।







