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बीजेपी नेता रिंकू पाठक और उनकी पत्नी के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, 3.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का मामला

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मोतिहारी/पटना : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में वार्ड पार्षद रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिंकू पाठक और उनकी पत्नी किरण देवी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को तलाशी अभियान शुरू किया। किरण देवी केसरिया नगर पंचायत की मुख्य पार्षद हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दंपती के खिलाफ ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

3.56 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का आरोप

आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, प्रारंभिक जांच में रिंकू पाठक और उनकी पत्नी के खिलाफ ज्ञात वैध आय से 3,56,65,118 रुपये यानी करीब 3.57 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं। विज्ञप्ति में इस संपत्ति को ज्ञात आय से लगभग 124.81 प्रतिशत अधिक बताया गया है।

इस मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 29/26 के तहत 26 अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संशोधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसके बाद पटना स्थित विशेष निगरानी न्यायालय से तलाशी अधिपत्र प्राप्त किया गया।

पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान

EOU की टीम विशेष टास्क फोर्स के सहयोग से पांच स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई कर रही है। इनमें शामिल हैं:

  • पैतृक आवास: चैनपुर मोहल्ला, केसरिया, पूर्वी चंपारण।
  • निजी आवास: केसरिया बाजार में पेट्रोल पंप के नजदीक स्थित मकान।
  • गैस एजेंसी: युवराज गैस एजेंसी का कार्यालय और गोदाम।
  • सरकारी कार्यालय: केसरिया नगर पंचायत भवन स्थित मुख्य पार्षद का कार्यालय।
  • पटना स्थित आवास: बालाजी नगर, दानापुर के पार्क वेस्ट अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर बी-101।

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, तलाशी अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं।

तलाशी पूरी होने के बाद आएगी विस्तृत जानकारी

आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी। फिलहाल, तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों, नकदी या अन्य संपत्तियों के संबंध में आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है।

ध्यान देने वाली बात है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला अभी जांच के अधीन है। एजेंसी की ओर से बताए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकलेगा।

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