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IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में राबड़ी-तेजस्वी को कोर्ट का निर्देश, 19 नवंबर को अगली सुनवाई

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डेस्क : IRCTC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हालांकि, शुक्रवार को अदालत ने दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। मामले की अगली सुनवाई अब 19 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से राबड़ी देवी की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और तेजस्वी यादव की फ्लाइट में देरी का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी गई। वकील ने बताया कि मेडिकल समस्या के कारण राबड़ी देवी अदालत नहीं पहुंच सकीं। वहीं, तेजस्वी यादव की फ्लाइट में देरी होने के कारण वह निर्धारित समय पर कोर्ट नहीं पहुंच पाए। बताया गया कि वह दोपहर 2 बजे तक अदालत पहुंचकर जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को हाईकोर्ट से ट्रायल पर रोक नहीं मिली है, उन्हें अगली तारीख पर हर हाल में उपस्थित होना होगा।

वहीं, लालू प्रसाद यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित है। वकील के मुताबिक, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही टालने की मांग करने की छूट दी थी।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए थे। अब इस मामले में सभी की नजरें 19 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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