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1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर पर नया नियम, सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूरी; जानें पूरी प्रक्रिया

पटना : एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य यानी आरएसपी पर घरेलू एलपीजी रिफिल लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा प्रमाणीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

एक अक्टूबर 2026 से सब्सिडी के साथ आरएसपी पर घरेलू एलपीजी रिफिल लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। तेल कंपनियों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल और उनके व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग के लिए डायवर्जन को रोकना है।

पहले से BAA करा चुके उपभोक्ताओं को राहत

जिन एलपीजी उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ता अपनी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले एलपीजी रिफिल का लाभ लेते रहेंगे।

1 अक्टूबर से पहले करा लें प्रमाणीकरण

जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें 1 अक्टूबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। इसके लिए हर उपभोक्ता को गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों ने डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है।

डिलीवरी के समय भी हो सकेगा BAA

एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान डिलीवरीकर्मी के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता अपने एलपीजी वितरक की दुकान पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

घर बैठे ऐप से करें प्रमाणीकरण

उपभोक्ता संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे भी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इंडेन के उपभोक्ता इंडेनऑयलवन, भारत गैस के उपभोक्ता HelloBPCL और एचपी गैस के उपभोक्ता HP Pay ऐप के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

PMUY पोर्टल पर वीडियो ट्यूटोरियल

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) पोर्टल पर वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध कराया गया है। उपभोक्ता वीडियो की मदद से प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं।

BAA नहीं कराने वालों के लिए क्या विकल्प?

जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते या किसी कारण से इसे पूरा नहीं कर सकते, वे तेल कंपनियों के डिजिटल माध्यम से अपना विकल्प दर्ज करा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले आरएसपी के बजाय बाजार मूल्य पर एलपीजी उपलब्ध कराने का विकल्प रहेगा।

5 या 10 किलो के सिलेंडर का भी विकल्प

उपलब्धता के आधार पर बिना सब्सिडी वाले बाजार मूल्य पर 5 या 10 किलो के एलपीजी सिलेंडर का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी BAA नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की सुविधा पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी वाले आरएसपी रिफिल का लाभ प्रभावित होगा।

सहायता के लिए हेल्पलाइन

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण या एलपीजी से जुड़ी जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 2333 555 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रमाणीकरण प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी होने पर संबंधित एलपीजी वितरक से भी जानकारी ली जा सकती है।

इस नए नियम के बाद सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए समय रहते बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना महत्वपूर्ण होगा।

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