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डीआरआई ने सुपारी के आयात में 2,500 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क धोखाधड़ी का किया भंडाफोड़, 09 गिरफ्तार

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सुपारी आयात में साफ्टा समझौते के बड़े पैमाने पर अवैध उपयोग का खुलासा किया

नई दिल्ली, 16 अगस्त : राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने सुपारी आयात में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा शुल्क चोरी का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने रविवार को जारी एक एक बयान में कहा कि डीआरआई की जांच में अब तक अवैध रूप से सुपारी आयात किए जाने से सरकारी राजस्व को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित नुकसान का पता चला है। उसने कहा कि इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सुपारी आयात करके उसे गलत तरीके से बांग्लादेश मूल का बताने और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) के तहत रियायती सीमा शुल्क का धोखाधड़ी से लाभ लेने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक डीआरआई ने सुपारी आयात में साफ्टा समझौते के बड़े पैमाने पर अवैध उपयोग का खुलासा किया है। निदेशालय ने महीनों तक चली जांच में सरकारी खजाने से लगभग 2,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा किया, जिसमें करीब 75 लाख रुपये नकद और 160 मीट्रिक टन सुपारी जब्त की गई है।

मंत्रालय के मुताबिक, डीआरआई को मिली खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह धोखाधड़ी करके बड़े पैमाने पर सुपारी के आयात पर एसएएफटीए के लाभ का दावा कर रहे हैं। बयान में कहा, ‘‘ये गिरोह इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों से सुपारी का आयात कर रहे थे, लेकिन भारत में आयात की गई सुपारी का मूल देश गलत तरीके से बांग्लादेश घोषित कर रहे थे।’’

वित्त मंत्रालय ने बताया कि तलाशी के दौरान सुपारी के दक्षिण-पूर्व एशियाई मूल को साबित करने वाले कई दस्तावेज और ठोस सबूत बरामद किए गए। सुपारी के अधिकांश धोखाधड़ी वाले आयात की निकासी के लिए जिम्मेदार सीमा शुल्क दलाल फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत में सुपारी के आयात पर 100 फीसदी मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगता है। हालांकि, एसएएफटीए समझौते के तहत पात्र सुपारी आयात को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त है। बांग्लादेश से आने वाली सुपारी को भी एसएएफटीए के तहत शुल्क छूट मिलती है, बशर्ते आयात निर्धारित मूल स्थान संबंधी नियमों के मानदंडों को पूरा करता हो।

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