पटना : बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों के बाद बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पहले की तुलना में आसान कर दिया गया है। अब नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ अलग से घोषणा पत्र (अनुलग्नक-डी) जमा करने की जरूरत नहीं होगी। पात्र नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत केवल फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने का मौका
इस विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को लगातार अद्यतन रखना और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित होने से बचाना है। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं के साथ-साथ ऐसे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जिनका नाम किसी कारण से मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नाम जोड़ने की प्रक्रिया में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। बक्सर में भी डीएम ने मतदाता सूची के सतत अद्यतीकरण की समीक्षा करते हुए पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन करने की अपील की है।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
मतदाता सूची से जुड़े आवेदन और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर संबंधित प्रपत्र उपलब्ध हैं। आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विवरण में संशोधन और अन्य संबंधित सुविधाएं दी गई हैं।
