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बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज कैसे कराएं? जानिए जरूरी कागजात और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

डेस्क : बिहार में जमीन खरीदने, विरासत में प्राप्त करने या बंटवारे के बाद दाखिल-खारिज कराना बेहद जरूरी है। दाखिल-खारिज के जरिए राजस्व रिकॉर्ड में नए जमीन मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि लोगों को आवेदन करने में सुविधा मिल सके।

अगर आपने हाल ही में जमीन खरीदी है या पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त किया है, तो दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी जरूर हासिल कर लें।

क्या है जमीन का दाखिल-खारिज?

जमीन के दाखिल-खारिज को अंग्रेजी में म्यूटेशन (Mutation) कहा जाता है। इसके तहत जमीन के स्वामित्व में बदलाव होने पर राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी में नए रैयत का नाम दर्ज किया जाता है।

यह प्रक्रिया बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 और संबंधित नियमावली के तहत संचालित होती है। हालांकि, दाखिल-खारिज अपने आप में जमीन के स्वामित्व का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं है।

दाखिल-खारिज के लिए कौन-कौन से कागजात जरूरी हैं?

जमीन किस माध्यम से प्राप्त हुई है, इसके आधार पर आवश्यक दस्तावेज अलग-अलग हो सकते हैं। सामान्य तौर पर निम्नलिखित कागजात की जरूरत पड़ सकती है।

1. रजिस्ट्री डीड: जमीन खरीदने की स्थिति में निबंधित बिक्री विलेख की स्वप्रमाणित प्रति।

2. पूर्व के दस्तावेज: यदि जमीन पहले किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर थी और दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, तो संबंधित पुराने दस्तावेज या आदेश।

3. वंशावली: पैतृक संपत्ति या उत्तराधिकार के मामलों में, जहां आवश्यक हो।

4. मृत्यु प्रमाणपत्र: पूर्व जमीन मालिक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के आधार पर आवेदन करने पर।

5. उत्तराधिकार संबंधी प्रमाण: मृतक और आवेदक के बीच संबंध दर्शाने वाले आवश्यक दस्तावेज।

6. बंटवारे से संबंधित कागजात: रजिस्टर्ड बंटवारा विलेख, न्यायालय का आदेश या आपसी सहमति से बंटवारे के मामले में आवश्यक सहमति पत्र।

7. पुरानी लगान रसीद: उपलब्ध होने पर संबंधित जमीन की पिछली लगान रसीद।

8. अन्य जरूरी प्रमाण: वसीयत, न्यायालय का आदेश या जमीन आवंटन से संबंधित दस्तावेज, जैसा मामला हो।

यदि जमीन जमाबंदी रैयत के बजाय उसके किसी वंशज या हिस्सेदार से खरीदी गई है, तो विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार वंशावली, विक्रेता के संबंध का प्रमाण और अन्य हिस्सेदारों की सहमति जैसे अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

बिहार में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लिए आवेदन कैसे करें?

बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज कराने के लिए घर बैठे बिहारभूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन करने के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें

सबसे पहले बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर जाएं।

स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें

यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पोर्टल पर पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत होने पर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 3: दाखिल-खारिज आवेदन चुनें

पोर्टल पर उपलब्ध ‘ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद संबंधित जिला और अंचल का चयन कर नया आवेदन शुरू करें।

स्टेप 4: जमीन का विवरण भरें

आवेदन में अपना विवरण, जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा और विक्रेता या पूर्व जमाबंदी रैयत से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।

स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

जमीन प्राप्त करने के आधार के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों का मिलान मूल कागजात से जरूर कर लें।

स्टेप 6: OTP सत्यापन और फाइनल सबमिट

क्रेता के मोबाइल नंबर का OTP से सत्यापन करें। इसके बाद आवेदन का प्रीव्यू देखकर सभी विवरण सही होने पर ‘Final Submit’ पर क्लिक करें। आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली पावती और टोकन नंबर सुरक्षित रखें।

दाखिल-खारिज आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

बिहारभूमि पोर्टल पर आवेदन करने से पहले यह जांचना बेहद जरूरी है कि विक्रेता या पूर्व जमाबंदी रैयत की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है या नहीं। संबंधित जमीन का खाता, खेसरा और पर्याप्त रकबा भी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।

यदि जमीन का विवरण ऑनलाइन जमाबंदी में उपलब्ध नहीं है या रिकॉर्ड में त्रुटि है, तो आवेदन से पहले संबंधित रिकॉर्ड में सुधार के लिए विभाग की निर्धारित प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।

विभाग की FAQ के अनुसार, अधिकार प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर आवेदन नहीं करने पर विलंब माफी याचिका की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए समय पर आवेदन करना बेहतर है।

दाखिल-खारिज कराने में कितना शुल्क लगता है?

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक FAQ के अनुसार, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया निःशुल्क है। आवेदन की स्थिति भी बिहारभूमि पोर्टल पर देखी जा सकती है।

आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट पर ‘दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखें’ विकल्प का उपयोग करें। आवेदन से संबंधित आपत्ति, नोटिस या अतिरिक्त दस्तावेज की मांग होने पर पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें।

कहां से मिलेगी दाखिल-खारिज से जुड़ी जानकारी?

जमीन के दाखिल-खारिज, जमाबंदी, आवेदन की स्थिति और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:

वेबसाइट: https://biharbhumi.bihar.gov.in/

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