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Bihar Seed Subsidy Yojana 2026: बिहार के किसानों को उन्नत बीज पर 100% तक अनुदान, 15 नवंबर तक करें आवेदन

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पटना : बिहार के किसानों के लिए रबी सीजन में खेती की तैयारी के बीच राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की बीज अनुदान योजना के तहत पात्र किसानों को गेहूं, चना, मसूर सहित विभिन्न फसलों के उन्नत बीज पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। इच्छुक किसान बिहार कृषि ऐप के माध्यम से 15 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की खेती लागत कम करना और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है।

बीज सब्सिडी योजना की 5 मुख्य बातें

1. उन्नत बीज पर मिलेगा अनुदान

योजना के तहत किसानों को विभिन्न रबी फसलों के उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इससे किसानों को बीज खरीदने पर होने वाले खर्च में राहत मिल सकती है।

2. 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान

योजना में कुछ फसलों और निर्धारित श्रेणियों के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक सब्सिडी की दर फसल, बीज की किस्म और संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगी। इसलिए आवेदन से पहले अपने लिए लागू अनुदान की जानकारी जरूर जांच लें।

3. 15 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

रबी सीजन के लिए इच्छुक किसान 15 नवंबर 2026 तक बिहार कृषि ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

4. बिहार कृषि ऐप से होगी आवेदन प्रक्रिया

किसान मोबाइल के जरिए बिहार कृषि ऐप पर उपलब्ध बीज अनुदान संबंधी विकल्पों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसान पंजीकरण संख्या, फसल और बीज की किस्म से संबंधित जानकारी सही-सही भरनी होगी।

5. बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से मिलेगा बीज

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों को अपने जिले में बीज की उपलब्धता, वितरण केंद्र और अनुदान की दर की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए।

Bihar Seed Subsidy Yojana 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

बीज अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

1. सबसे पहले बिहार राज्य बीज निगम की आधिकारिक वेबसाइट brbn.bihar.gov.in पर जाएं।

2. बीज आवेदन से संबंधित विकल्प खोलें। रबी 2026-27 सीजन के लिए आवेदन बिहार कृषि ऐप के माध्यम से किया जा रहा है।

3. ऐप में अपना किसान पंजीकरण पूरा करें या पहले से उपलब्ध पंजीकरण विवरण का इस्तेमाल करें।

4. संबंधित योजना, फसल, बीज की किस्म और आवश्यक मात्रा का चयन करें।

5. मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करें।

6. आवेदन जमा होने के बाद उसकी स्थिति और बीज वितरण से संबंधित निर्देशों की जांच करते रहें।

किसान बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर भी पंजीकरण और अन्य कृषि योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को संबंधित सरकारी नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर किसान पंजीकरण जरूरी है। आवेदन से पहले पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर और अन्य विवरणों की जांच कर लें।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • सभी किसानों और सभी फसलों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान अनिवार्य नहीं है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 बताई गई है।
  • बीज की उपलब्धता और अनुदान की वास्तविक दर आधिकारिक पोर्टल पर जांचें।
  • आवेदन में गलत जानकारी न भरें और ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें।

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