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पटना में रिलायंस, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट के वेयरहाउस में मिलीं खामियां, खाद्य विभाग ने जारी किया नोटिस

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पटना : बिहार की राजधानी पटना में खाद्य संरक्षा विभाग की जांच के दौरान रिलायंस रिटेल लिमिटेड, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट के वेयरहाउस में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। कहीं खाद्य पदार्थ खुले में रखे मिले, तो कहीं खाद्य एवं अखाद्य सामग्री एक साथ रखी गई थी। इसके अलावा साफ-सफाई, भंडारण व्यवस्था और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों से जुड़ी कमियां भी पाई गईं। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं करने पर खाद्य लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।

रिलायंस के दो वेयरहाउस में मिलीं अनियमितताएं

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर विभाग की ओर से लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना के मौजा जेठूली और दीदारगंज स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड के दो वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया।

जेठूली स्थित वेयरहाउस में जांच के दौरान कोल्ड स्टोरेज में खाद्य पदार्थ खुले स्थान पर रखे मिले। वहीं, फर्श पर गंदगी और स्टोर में कबूतर की मौजूदगी के कारण स्वच्छता संबंधी गंभीर खामियां सामने आईं। विभाग ने मलाई पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है।

दीदारगंज स्थित रिलायंस वेयरहाउस में खाद्य एवं अखाद्य सामग्री एक साथ रखी मिली। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए आवश्यक स्वच्छ वातावरण का भी अभाव पाया गया। यहां से हल्दी पाउडर और तीखी मिर्च पाउडर के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए हैं।

14 दिनों में कमियां दूर करने का निर्देश

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत संबंधित रिलायंस प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 14 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने और अनुपालन से संबंधित प्रमाण अभिहित पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

निर्धारित अवधि में सुधार नहीं करने या अनुपालन प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। इसके बाद नियमानुसार लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में 293 पैकेट चाय की बिक्री पर रोक

बिहटा स्थित फ्लिपकार्ट वेयरहाउस के निरीक्षण में टाटा टी गोल्ड के 500 ग्राम वाले पैकेटों पर अंकित बैच नंबर और कार्टन पर दर्ज बैच नंबर में अंतर पाया गया। इसके बाद ऐसे 293 पैकेटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इनकी अनुमानित कीमत 84,970 रुपये बताई गई है।

चायपत्ती की गुणवत्ता की जांच के लिए वैधानिक नमूना भी संग्रहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, टाटा टी गोल्ड चायपत्ती और टाटा हल्दी पाउडर के नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

निरीक्षण के दौरान उचित भंडारण व्यवस्था के अभाव में केक-पेस्ट्री के 31 पीस, आटे के 170 पैकेट, कुकीज के 70 पैकेट, कॉफी के 60 पैकेट, चिप्स के 24 पैकेट और सीरियल फ्लेक्स सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ मिले। इनकी कुल अनुमानित कीमत 48,210 रुपये है। विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, इन खाद्य पदार्थों को विनष्टीकरण के लिए संबंधित एजेंसी के माध्यम से अधिकृत कंपनी को सौंप दिया गया।

वहीं, वेयरहाउस में 550 टोट बॉक्स यानी सर्विस बॉक्स गंदे और क्षतिग्रस्त पाए गए। इनके इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। इनकी अनुमानित कीमत 2,67,500 रुपये बताई गई है।

बिग बास्केट वेयरहाउस में भी मिलीं खामियां

पटना के मंहगूपुर चिरौरा स्थित बिग बास्केट वेयरहाउस का भी खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान वेगन टोफू गोल्ड, बारबेक्यू सॉस और जीरा पाउडर के नमूने लेकर गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।

जांच में वेयरहाउस में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं मिले। इसके साथ ही जल निकासी की समुचित व्यवस्था का भी अभाव पाया गया। इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है।

खाद्य सुरक्षा मानकों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

खाद्य संरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण से जुड़े नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं।

विभाग के अनुसार, संग्रहित नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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