पटना : खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेकरी और खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान एक्सपायरी खाद्य सामग्री, गंदगी और खाद्य सुरक्षा मानकों में कई खामियां सामने आईं। विभाग ने एक्सपायरी सामग्री मौके पर नष्ट कराई, जबकि गंभीर अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की गई। The Cake’s Delight का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं Winni Retails Pvt. Ltd. को तीन दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
जक्कनपुर थाना क्षेत्र के न्यू बिग्रहपुर ढलाई रोड स्थित The Cake’s Delight में निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई और भंडारण व्यवस्था असंतोषजनक मिली। प्रतिष्ठान में खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित नहीं था। किचन, स्टोर, ड्रेनेज और शौचालय की व्यवस्था में भी कमियां पाई गईं।
जांच के दौरान लूज चीज और चोको ड्राई केक के नमूने लिए गए। इसके अलावा डोनट प्रीमिक्स, चॉकलेट कंपाउंड, फ्रूट कॉकटेल, टोमैटो केचप, पनीर और लूज केक समेत कई एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 13,500 रुपये बताई गई है।
गंभीर अनियमितताओं के चलते प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विनिर्माण कार्य बंद रखने का निर्देश दिया गया। प्रतिष्ठान को कमियां दूर करने के लिए 14 दिनों का समय भी दिया गया है।
पटना सदर के बड़ी पहाड़ी स्थित Winni Retails Pvt. Ltd. में जांच के दौरान कीटों की मौजूदगी, खुला कूड़ेदान, गंदे कंटेनर और एक्सपायरी कच्चा माल मिला। खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री एक साथ रखी गई थी। कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी।
जांच में FIFO नियम का पालन नहीं करने और डीप फ्रीजर के तापमान की लॉगबुक नहीं मिलने जैसी कमियां भी सामने आईं। विभाग ने लूज चॉकलेट फ्लेवर्ड केक मिक्स का नमूना लिया। करीब 5 किलो ब्राउनी प्री-मिक्स, 3 किलो इस्तेमाल की गई क्रीम, ब्रेड-केक, टोफू और दही समेत अनुपयुक्त सामग्री नष्ट कराई गई।
विभाग ने प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से तीन दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, 14 दिनों के भीतर कमियां दूर कर अनुपालन का प्रमाण देने को कहा गया है। बोरिंग कैनाल रोड के एसके पुरी स्थित The Cake Boss में स्वच्छता और खाद्य सामग्री के भंडारण की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए।
निरीक्षण के दौरान करीब 4,450 रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसमें केक बेस और स्ट्रॉबेरी कलर सहित अन्य सामग्री शामिल है। प्रतिष्ठान को साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं भंडारण के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।
बेली रोड के शेखपुरा स्थित Laxmi Enterprises में कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं मिले। खाद्य लाइसेंस भी निर्धारित तरीके से प्रदर्शित नहीं था और उसमें आवश्यक संशोधन लंबित पाया गया।
जांच में केक पर निर्माण तिथि और इस्तेमाल की अंतिम तिथि अंकित नहीं मिली। विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी कर 14 दिनों में कमियां दूर करने और 15वें दिन अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मसौढ़ी प्रखंड के फतेहपुर स्थित Devour Your Foods LLP के प्रतिष्ठान में बिना ढक्कन वाला डस्टबिन और गंदा शौचालय मिला। विभाग ने प्रतिष्ठान को 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का नोटिस जारी किया है। निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर विभाग ने यह निरीक्षण अभियान चलाया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री में स्वच्छता, सुरक्षित सामग्री, सही लेबलिंग और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है।
खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी गई है कि एक्सपायरी सामग्री का भंडारण और अस्वच्छ वातावरण में खाद्य पदार्थों का निर्माण जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अनियमितताएं मिलने पर आगे भी नोटिस, सामग्री जब्ती, लाइसेंस निलंबन और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
