डेस्क : बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने या परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। अब आवेदन प्रक्रिया में e-KYC को अनिवार्य किया गया है। e-KYC पूरा होने के बाद ही राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
नए राशन कार्ड के लिए पहले कराना होगा e-KYC
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश के अनुसार, नए राशन कार्ड के आवेदकों को पहले अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। e-KYC सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद ही संबंधित आवेदन पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
PDS डीलर के पास होगी e-KYC
लाभुक अपने क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता के पास जाकर e-KYC करा सकते हैं। डीलर के पास उपलब्ध e-PoS मशीन के माध्यम से आधार आधारित सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड साथ लेकर जाना होगा।
नाम जोड़ने वालों पर भी लागू होगा नियम
यह प्रक्रिया सिर्फ नए राशन कार्ड के आवेदकों तक सीमित नहीं है। पुराने राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने वाले लाभुकों को भी e-KYC पूरा करना होगा। कुछ जिलों में विभाग की ओर से आवेदन के बाद निर्धारित समय के भीतर e-KYC कराने के निर्देश दिए गए हैं।
e-KYC नहीं कराया तो क्या होगा?
समय पर e-KYC पूरा नहीं करने पर आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती और संबंधित आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने नए राशन कार्ड या सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपने संबंधित PDS डीलर से संपर्क कर e-KYC की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध
बिहार सरकार का आधिकारिक RCMS/JVA पोर्टल नए राशन कार्ड के आवेदन, मौजूदा राशन कार्ड में संशोधन और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए उपलब्ध है।
