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बिहार में बाढ़ से फसल बर्बाद तो किसानों को मिलेगा ₹22,500 तक अनुदान, 29 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

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Bihar Flood Relief : अगस्त के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ से फसल को नुकसान झेलने वाले बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान 23 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

18 जिलों की 653 पंचायतों के किसानों को मिलेगा लाभ

फसल क्षति के आकलन के आधार पर राज्य के 18 जिलों, 84 प्रखंडों और 653 पंचायतों के प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया जाएगा। अनुदान की राशि पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।

कृषि विभाग के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर भी अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

किस फसल के लिए कितना मिलेगा अनुदान?

फसल और सिंचाई की स्थिति के आधार पर अनुदान की राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है।

वर्षाश्रित/असिंचित फसल: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर
सिंचित फसल: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर
शाश्वत/बहुवर्षीय फसल, गन्ना सहित: ₹22,500 प्रति हेक्टेयर

एक किसान परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक के लिए अनुदान दिया जाएगा। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार 2 हेक्टेयर की सीमा लगभग 494 डिसमिल के बराबर है।

रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान कर सकते हैं आवेदन

इस योजना का लाभ पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत दोनों किसानों को दिया जाएगा। रैयत किसानों के लिए अद्यतन एलपीसी/लगान रसीद के साथ 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की निर्धारित अवधि की एलपीसी/लगान रसीद भी मान्य होगी।

वहीं, गैर-रैयत किसान परिवार के लिए जनप्रतिनिधि जैसे वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच तथा कृषि समन्वयक से प्रमाणित स्वघोषणा-पत्र की व्यवस्था की गई है। इसका निर्धारित प्रारूप डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है।

आवेदन से पहले पंचायत की सूची जरूर जांचें

किसानों को आवेदन करने से पहले यह जांच लेना चाहिए कि उनकी पंचायत कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए चयनित पंचायतों की सूची में शामिल है या नहीं। आधिकारिक डीबीटी पोर्टल पर पंचायतवार जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आवेदन के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भी भेजा जाएगा।

29 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा आवेदन का मौका

बाढ़ से प्रभावित किसानों को निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 से शुरू होकर 29 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसलिए पात्र किसान अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना आवेदन पूरा कर लें।

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