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उपभोक्ता आयोग ने पटना के सिनेपॉलिस और कोका कोला कंपनी पर लगाया 85 हजार रूपये का जुर्माना

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पटना : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने उपभोक्ता शिकायत संख्या 579/2016 में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सिनेमाघर परिसर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की अनुचित कीमत वसूले जाने को अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार माना है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र एवं सदस्य रजनीश कुमार ने पांच अक्टूबर 2026 को पारित किया है।

मामले में परिवादी ने आरोप लगाया था कि 23 सितंबर 2016 को पटना स्थित सिनेपोलिस थिएटर में फिल्म देखते समय उसे 50 रूपये में पैकेज्ड पेयजल खरीदने के लिए बाध्य किया गया, जबकि वही उत्पाद खुले बाजार में 20 रूपये में उपलब्ध था। परिवादी ने अधिक कीमत वसूले जाने तथा बाहर से पानी लाने पर रोक लगाए जाने को अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया कि उपभोक्ता को बाहर से पानी लाने से रोककर अधिक कीमत पर पानी खरीदने के लिए बाध्य किया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि समान उत्पाद के लिए मनमाने तरीके से दोहरी कीमत निर्धारित कर उपभोक्ताओं का शोषण नहीं किया जा सकता।

आयोग ने सिनेपॉलिस सिनेमा और कोका कोला कंपनी को संयुक्त रूप से निर्देश दिया कि वे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अथवा अन्य उत्पाद को खुले बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत पर बेचने की प्रथा बंद करें। साथ ही परिवादी को 25,000 रूपये क्षतिपूर्ति एवं 10,000 रूपये वाद व्यय के रूप में देने तथा 50,000 रूपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है।

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