डेस्क : बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप अपने घर, दुकान या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले निर्धारित शुल्क की जानकारी जरूर हासिल कर लें। बिजली कनेक्शन के लिए अलग-अलग श्रेणियों में सर्विस कनेक्शन शुल्क तय किया गया है। कनेक्शन का स्वीकृत लोड और उसका प्रकार जितना अलग होगा, शुल्क भी उसी हिसाब से निर्धारित होगा।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 किलोवाट तक के एलटी (लो टेंशन) सिंगल फेज कनेक्शन का सर्विस कनेक्शन शुल्क 900 रुपये बताया गया है। वहीं, अधिक लोड और थ्री फेज कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। ऐसे में नया मकान बनवा रहे या पुराने घर में पहली बार बिजली कनेक्शन लेने जा रहे लोगों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है।
बिहार में नए बिजली कनेक्शन का सर्विस शुल्क
निर्धारित जानकारी के अनुसार, अलग-अलग लोड और कनेक्शन की श्रेणी के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क इस प्रकार है।
- 3 किलोवाट तक: एलटी सिंगल फेज कनेक्शन के लिए 900 रुपये।
- 7 किलोवाट तक: सिंगल फेज श्रेणी में निर्धारित सीमा से अधिक लोड होने पर अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है।
- 5 किलोवाट तक: थ्री फेज कनेक्शन के लिए 4,500 रुपये।
- 20 किलोवाट तक: थ्री फेज कनेक्शन के लिए 21,000 रुपये।
- 45 से 150 किलोवाट तक: एचटी (हाई टेंशन) कनेक्शन के लिए 7,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से शुल्क बताया गया है।
लोड के हिसाब से देना होगा शुल्क
बिजली कनेक्शन लेते समय सबसे महत्वपूर्ण बात स्वीकृत लोड का निर्धारण है। घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार लोड का चयन करना चाहिए। घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों की संख्या और उनके इस्तेमाल के आधार पर लोड निर्धारित किया जाता है।
कम लोड वाले कनेक्शन के लिए शुल्क अपेक्षाकृत कम हो सकता है, जबकि अधिक लोड वाले कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। इसी तरह थ्री फेज और एचटी कनेक्शन की शुल्क व्यवस्था भी अलग होती है।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
उपभोक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर बताई गई दरें सर्विस कनेक्शन शुल्क से संबंधित हैं। नया कनेक्शन लेने के दौरान इसके अलावा अन्य लागू शुल्क और विभागीय शर्तें भी हो सकती हैं। इसलिए केवल सर्विस कनेक्शन शुल्क को ही कुल खर्च नहीं समझना चाहिए।
बिहार में बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र की संबंधित बिजली वितरण कंपनी दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) या उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) से संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन करने से पहले अपने स्वीकृत लोड, कनेक्शन की श्रेणी और लागू शुल्क की अंतिम पुष्टि जरूर कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।







